ITR Deadline 2025-26: 15 सितंबर तक भरें रिटर्न, क्या फिर बढ़ेगी आखिरी तारीख? जानें लेटेस्ट अपडेट

ITR Deadline 2025-26
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ITR Deadline 2025-26: आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन्स लगातार सरकार से समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) या सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अभी तक कितने ITR दाखिल हुए?

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 28 अगस्त 2025 तक 3.90 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 3.72 करोड़ वेरिफाई भी हो गए हैं।

लेकिन अब तक सिर्फ 2.47 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में कुल 9.1 करोड़ ITR दाखिल हुए थे। यानी इस बार अभी तक आधे से भी कम लक्ष्य पूरा हो पाया है।

क्यों हो रही देरी?

टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स का कहना है कि इस बार फाइलिंग में कई रुकावटें आईं।

  • ITR फॉर्म्स और यूटिलिटीज देर से जारी हुए
  • आयकर पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां (लॉग-इन समस्या, सर्वर डाउन, सेशन टाइम-आउट)
  • AIS और Form 26AS में डेटा मिसमैच
  • TDS और सैलरी डाक्यूमेंट्स समय पर उपलब्ध न होना
  • त्योहार और ऑडिट सीजन का ओवरलैप

इन वजहों से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अंतिम दिनों तक फाइलिंग नहीं कर पाए।

कब और क्यों बढ़ाई गई थी डेडलाइन?

याद दिला दें कि सरकार ने इस साल मई में ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की थी। यह छूट केवल व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और उन लोगों को दी गई थी जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।

CBDT ने उस समय भी फॉर्म लेट आने, यूटिलिटी में देरी और TDS रिकन्सिलेशन की दिक्कतों का हवाला दिया था।

आगे क्या हो सकता है?

चंडीगढ़ चार्टर्ड टैक्सेशन एसोसिएशन (CCATAX) समेत कई संस्थाओं ने एक और एक्सटेंशन की मांग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अगले 10–15 दिनों में पोर्टल की दिक्कतें बनी रहीं और फाइलिंग की रफ्तार नहीं बढ़ी, तो सरकार डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है।

कंपनी सेक्रेटरी दिनकर शर्मा का कहना है कि “इतिहास गवाह है कि सरकार ने हमेशा तकनीकी रुकावटों और सिस्टम संबंधी चुनौतियों के चलते टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय दिया है।

लेकिन, यह भी ध्यान रखना होगा कि डेडलाइन बढ़ने से एडवांस टैक्स, ऑडिट और जीएसटी फाइलिंग जैसी अन्य समयसीमाओं पर असर पड़ सकता है।”

नतीजा

फिलहाल ITR डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है और कोई आधिकारिक एक्सटेंशन नहीं घोषित हुआ है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए अतिरिक्त समय दे। आने वाले 10–15 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सरकार और CBDT अंतिम फैसला लेंगे।